E-pass Uttarakhand inter-district movement
अनलाक -1 में उत्तराखंड सरकार द्धारा प्राप्त जरुरी एडवाइजरी के साथ माल, रेस्टोरेंट व धार्मिक स्थल को खोलने के लिए मंजूरी दी गयी है। जिसमें एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर भी सरकार द्धारा शर्त के साथ व्यवस्था बहाल की गयी है। ग्रीन जोन व आरेंज जोन के लोगों को सरकारी ई-पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही आवाजाही कर सकेंगे। जबकि ये सुविधा कंटेनमेंट जोन से आने व जाने वालों के लिए नहीं होगी। उन्हें अभी भी सरकारी पास की जरुरत होगी । अगर आप उत्तराखण्ड ग्रीन या ऑरेंज जिले में आते हैं और इन्हीं जिलों में आवाजाही करना चाहते हैं तो आप नीचे संबंधित लिंक पर जाकर उत्तराखंड में अंतर-जिला आवाजाही के लिए ई-पास आवेदन कर सकते हैं।
फार्म में क्या भरना होगा? | What will be required to be filled in the e-pass Uttarakhand inter-district movement form?
इस फार्म में आप अपना नाम निम्नलिखित जानकारियाँ भरेंगे –
- आप किस जिले में हैं तथा किस जिले में जा रहे हैं ?
- अपना मोबाइल नंबर
- अपना पत्रव्यहार/हालही निवास का पता
- आपकी आईडी – आधार या अन्य सरकार द्धारा जारी आइडी
- आईडी नंबर
- कौनसी गाड़ी से जा रहे है 2 व्हिलर है या 4 व्हीलर
- गाड़ी का नंबर
- आप दिनाँक कब से कब तक उस जिले में रहेंगे
- और जाने की मुख्य वजह
e-Pass registration form for Uttarakhand inter-district movement
ये सारी जानकारियाँ भरनी जरुरी हैं इन्हें भरकर ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
Note – यदि आप एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही कर रहे हैं। तो आपको सलाह है कि आप अपने साथ अपना पहचान पत्र या आईडी कार्ड (आधार या अन्य सरकारी पहचान पत्र) रख लें।
यह जानकारी आप उत्तराखंड गवर्मेंट की आधिकारिक साइट uk.gov.in पर जाकर भी देख सकते हैं।
e-Pass registration form for Uttarakhand inter-district movement
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