उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस पर नियंत्रण के लिए सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। जनकारी के अनुसार बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया जा रहा है । साथ ही कोरोना से अधिक प्रभावित जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला जिलाधिकारी पर छोड़ा जा सकता है। वहीं विवाह समारोह में अब अधिकतम सौ व्यक्ति ही भाग ले पाएंगे। वेडिंग प्वाइंट अथवा हॉल में होने वाली सभाओं, समारोहों पर भी यही नियम लागू होगा।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश के अनुसार मानक संचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जिलाधिकारियों से बैठक के दौरान सभी से कोरोना संक्रमण की स्थिति का फीड बैक लिया। अब सरकार कोरोना पर नियंत्रण के लिए कुछ कड़े कदम उठाने जा रही है। इसे लेकर शासन स्तर पर गंभीरता से विचार चल रहा है। इसके तहत केंद्र की गाइडलाइन के अनुरूप यहां कदम उठाए जाएंगे। इसे भी पढ़ें – DJ पर छा रहा बोल हीरा बोल गीत, किस असमी गीत से है इंस्पायर ? पढ़े
इसके अलावा जिन क्षेत्रों में कोरोना के मामले अधिक है वहां रात्रि कर्फ्यू के विकल्प पर भी गंभीरता से विचार चल रहा है। कुछ क्षेत्रों में इसका फैसला जिलाधिकारियों पर छोड़ जाएगा। इसके साथ ही राज्य में साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
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