साल 2022 की चुनावी गहमा-गहमी के बीच उत्तराखंड के युवाओं के लिए काम की खबर है। युवा जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है उन्हें मतदाता कार्ड उपलब्ध कराने के लिए सरकार 15 दिसंबर तक अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के जरिये जनवरी 2021 तक 18 साल पूरे कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ा जायेगा। इसके अलावा वे युवा जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उन्हें भी मतदाता सूची में शामिल किया जायेगा। इसके लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
खबर के मुताबिक उत्तराखंड के वे युवा जिनकी उम्र 21 पार होने के बाद भी वोटर कार्ड नहीं बना है, उन्हें नए वोटर कार्ड नियमों के अनुसार अब घोषणापत्र भी भरना होगा। इस घोषणापात्र में उन्हें यह बताना होगा कि उन्होंने अभी तक मतदाता कार्ड क्यों नहीं बनवाया है। इसके लिए फॉर्म में एक अलग से ऑप्शन भी दिया गया है। इसे भर कर उन्हें मतदाता कार्ड अभी तक ना बनाने के कारणों को उजागर करना होगा।
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नए वोटर कार्ड बनाने के लिए 15 दिसंबर तक अभियान चलना है। जो नागरिक एक जनवरी 2021 को 18 साल के हो रहे हैं वह मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर रहे हों वह ऑफलाइन आवेदन न करें। इस स्थिति में आवेदन निरस्त होने की संभावना रहती है। वोटर कार्ड के लिए www.nvsp.in पर लॉग इन कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
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इसके आलावा जो व्यक्ति मतदाता सूची में संसोधन करवाना चाहता है , वो अपने संबंधित क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय के समन्वय से मतदाता सूची में नाम पंजीकरण और किसी भी प्रकार के संशोधन संबंधित आवेदन कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस कार्यक्रम को वृहद स्तर पर सहयोग और प्रगति के लिए सभी राजनैतिक दलों से भी सहयोग माँगा है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 0135-1950 अथवा दूरभाष नंबर 0135-2624216 पर संपर्क किया जा सकता है।
जानिए – वोटर कार्ड में संसोधन के लिए कौनसा फॉर्म भरना है।
- यदि आप नाम दर्ज कराने और पुराने से नए असेंबली में नाम शिफ्ट करने संबंधित आवेदन करना चाहते हैं तो इसके के लिए फॉर्म 6 भरें।
- यदि आप दर्ज नाम को हटाने से संबंधित आवेदन करना चाहते हैं तो इसके के लिए फॉर्म 7 भरें।
- यदि आप गलती ठीक कराने या खोए कार्ड से संबंधित आवेदन करना चाहते हैं तो इसके के लिए फॉर्म 8 भरें।
- यदि आप जिस असेंबली में नाम है, उसी में अगर बूथ में नाम शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्म 8-ए भरें।
- और एनआरआई के लिए फॉर्म 6-ए भरें।
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